
राँची
झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: न्यायिक आदेश, बिजली योजना, खनन और प्रशासनिक सुधार
झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद बैठक में न्यायिक मामलों, बिजली आपूर्ति, खनन, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में न्यायिक मामलों, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक कल्याण और खनन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
न्यायिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें स्वर्गीय भगत चरण महान्ती की सेवा नियमित करने और उनकी पुत्री प्रिया महान्ती को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय शामिल है। इसी प्रकार, हाईकोर्ट के आदेशानुसार हसनैन अख्तर और देवनारायण सिंह की सेवा नियमित करने और उन्हें वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया।
बिजली और आधारभूत संरचना से जुड़े फैसले
राज्य सरकार ने झारखंड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना को मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही, बिजली विभाग के प्रमुख अभियंता अरविंद कुमार के कैंसर उपचार के लिए 28 लाख रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई।
भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इस परियोजना को राम सुतार आर्ट क्रिएशन्स प्रा. लि., नोएडा द्वारा पूरा किया जाएगा।
प्रशासनिक और सरकारी सेवाओं में सुधार
मंत्रिपरिषद ने जल संसाधन विभाग के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की सेवा बहाली का निर्णय लिया, जिससे प्रभावित कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के नए अध्यक्ष के रूप में लालबियक्तलुवांगा खियांग्ते की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
सामाजिक कल्याण और आपदा प्रबंधन
राज्य सरकार ने झारखंड में आंधी-तूफान और लू (हीट वेव) को विशेष आपदा घोषित करने का फैसला किया, जिससे प्रभावित क्षेत्रों को आपातकालीन सहायता दी जा सकेगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए राशन दुकानों में e-PoS मशीनों के लिए 4G नेटवर्क आधारित सेवा का विस्तार किया गया।
खनन और आर्थिक सुधारों पर जोर
लातेहार जिले में सिकनी कोल ब्लॉक का 133.473 एकड़ भूमि पर खनन पट्टा विस्तार दिया गया। साथ ही, झारखंड सरकार ने कोयला कंपनियों से रॉयल्टी वसूली के लिए नए नियम तैयार करने का निर्णय लिया।
राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून में संशोधन के लिए झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति भी दी गई।
इस बैठक में लिए गए निर्णय झारखंड में न्यायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, आधारभूत संरचना विकास, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक कल्याण और आर्थिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। इन फैसलों से राज्य में न्यायिक सुगमता, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
