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सरकार अडानी पावर प्लांट के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करेगी

गोड्डा

सरकार अडानी पावर प्लांट के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करेगी

झारखंड सरकार ने अडानी पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा का आदेश दिया, अनियमितताओं और एसपीटी अधिनियम उल्लंघन के आरोपों की जांच होगी।

विधानसभा में विरोध के बाद मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति जांच करेगी, एसपीटी अधिनियम और मुआवजा अनियमितताओं पर केंद्रित होगी

रांची / गोड्डा: झारखंड सरकार ने संथाल परगना में अडानी पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य विधानसभा में कड़े विरोध और अनियमितताओं के आरोपों के बाद लिया गया है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति जांच करेगी कि क्या भूमि अधिग्रहण ने संथाल परगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और दावा किया कि बिजली संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण में गंभीर अनियमितताएं थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभिक मुआवजा ₹25-26 लाख प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर ₹3.25 लाख प्रति एकड़ कर दिया गया और फिर ₹12.5 लाख प्रति एकड़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ अन्याय है और निष्पक्ष समीक्षा की मांग की।

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मरांडी के दावों का समर्थन किया, लेकिन पिछली रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम और झारखंड के कानूनों की अनदेखी की गई। उन्होंने आगे कहा कि एसपीटी अधिनियम संथाल परगना में निजी कंपनियों को भूमि हस्तांतरित करने से रोकता है, जिसका अर्थ है कि अधिग्रहण अवैध हो सकता है। उन्होंने उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

यादव ने सरकार पर 2012 की झारखंड राज्य ऊर्जा नीति का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया, जिसमें अनिवार्य है कि राज्य में बिजली संयंत्रों को अपनी बिजली का 25% झारखंड को प्रदान करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी संयंत्र से पूरी बिजली आपूर्ति बांग्लादेश को भेजी जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि कंपनी ने शुरू में ऑस्ट्रेलियाई कोयले का उपयोग करने की योजना क्यों बनाई थी, लेकिन अब इसे बंगाल और अन्य राज्यों से प्राप्त कर रही है, जिससे संभावित रूप से पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति गहन जांच करेगी। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

विपक्षी दलों ने मांग की है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए समिति में कानूनी विशेषज्ञों और जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

अब, सभी की निगाहें सरकार की समीक्षा पर टिकी हैं। यदि भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो यह मुद्दा झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है। सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

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